सावधान! हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है 2000 का चालान, जानें क्या है नया नियम


कवरेज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली 

नई दिल्ली: सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सिर पर हेलमेट रख लेने से आप चालान से बच जाएंगे, तो आप गलत हैं। ट्रैफिक नियमों में हुए बदलाव के अनुसार, अब हेलमेट सही तरीके से नहीं पहनने पर भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सिर्फ हेलमेट होना काफी नहीं

ज्यादातर लोग पुलिस और चालान के डर से हेलमेट तो लगा लेते हैं, लेकिन उसे सही से लॉक नहीं करते। नए नियमों के मुताबिक, यदि आपने हेलमेट पहना है लेकिन उसकी स्ट्रैप (पट्टी) नहीं बांधी है, तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा।

कितना लगेगा जुर्माना?

ट्रैफिक पुलिस अब इन बारीकियों पर पैनी नजर रख रही है:

- हेलमेट न पहनने पर: 1000 रुपये तक का जुर्माना।

- हेलमेट की पट्टी (Strap) न बांधने पर: 1000 रुपये का अतिरिक्त चालान।

- बिना ISI मार्क वाला हेलमेट: अगर हेलमेट घटिया क्वालिटी का है या उस पर ISI मार्क नहीं है, तो भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

कुल मिलाकर, लापरवाही बरतने पर आपको 1000 से 2000 रुपये तक का फटका लग सकता है।

याद रखें: हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं। हेलमेट का लॉक न लगा होना दुर्घटना के समय उसे सिर से अलग कर सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है।

इन बातों का रखें खास ख्याल:

- हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट ही खरीदें।

- हेलमेट पहनने के बाद उसकी पट्टी (Buckle) को ठीक से लॉक करें।

- हेलमेट न तो बहुत ढीला होना चाहिए और न ही टूटा हुआ।

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