प्रयागराज। मात्र 15 रुपए के साथ पकड़ा गया था यह युवक, लगा था वायु सेना में घुसपैठ का आरोप, जानें अदालत ने क्यों किया बाइज्जत बरी

विधिक संवाददाता एलएन त्रिपाठी

प्रयागराज। वायुसेना स्टेशन में अनधिकृत प्रवेश के आरोप में फँसे एक ग़रीब युवक को आखिरकार प्रयागराज की जिला अदालत ने न्याय दिया है। कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी करते हुए तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया। यह ऐतिहासिक फ़ैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीमा सिंह प्रथम की अदालत ने सुनाया।

यह घटना 25 जनवरी 2022 की है, जब बिहार के बक्सर ज़िले के रहने वाले अशोक यादव को वायुसेना स्टेशन, बमरौली के प्रतिबंधित क्षेत्र से पकड़ा गया था। उसके पास से तलाशी के दौरान पुलिस को सिर्फ़ 15 रुपये और एक शॉल मिला। इसी आधार पर पुलिस ने उसे प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ के आरोप में जेल भेज दिया।

मामले की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य बचाव पक्ष के अधिवक्ता विकास गुप्ता ने निःशुल्क की। उन्होंने अदालत को बताया कि अशोक के पास से न तो कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली, न ही कोई गोपनीय दस्तावेज़। उन्होंने यह भी दलील दी कि घटना के 32 घंटे बाद FIR दर्ज की गई, जो पूरे मामले को ही संदिग्ध बनाती है।

अदालत में सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष के सभी चारों गवाह, जो वायुसेना के अधिकारी थे, अधिवक्ता विकास गुप्ता की जिरह के आगे नहीं टिक पाए। इन मज़बूत दलीलों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अशोक यादव को निर्दोष पाया और उसे सभी आरोपों से बरी करते हुए तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही उसका वारंट भी रद्द कर दिया। इस तरह, एक ग़रीब और निर्दोष युवक को न्याय मिल सका।

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