}(document, "script")); प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद के मकान ध्वस्तीकरण के चुनौती देने वाली याचिका खारिज

प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद के मकान ध्वस्तीकरण के चुनौती देने वाली याचिका खारिज



कवरेज इंडिया न्यूज़ डेस्क प्रयागराज

प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद अहमद का मकान ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि ये रेगुलर सिस्टम से नहींं है। प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के मकान के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजी गई है। हाईकोट के छह वकीलों की ओर से चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को भेजी गई लेटर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि कार्रवाई में अवैध तरीके से जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा का मकान ध्वस्त किया गया है।


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कहा गया है कि यह मकान जावेद का नहीं, बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम है। यह मकान परवीन फातिमा को उनके पिता से शादी से पूर्व गिफ्ट के रूप में मिला था। कार्रवाई में जावेद मोहम्मद का मालिकाना हक न होने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और अवैध तरीके से उनकी पत्नी का मकान गिरा दिया गया। लेटर पिटीशन में पीडीए की कार्यवाही को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग की गयी थी ।

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