कवरेज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो प्रयागराज
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी शैक्षणिक डिग्री के आरोपों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने 25 मई को सुरक्षित रखे गए फैसले को सोमवार को सुनाया। इस निर्णय से केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली है।
सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में दावा किया था कि मौर्य ने चुनाव लड़ने के लिए अमान्य शैक्षणिक डिग्री के आधार पर हलफनामा दायर किया और पेट्रोल पंप आवंटन कराया। उन्होंने इस आधार पर मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की मांग की थी।
इससे पहले, प्राथमिकी दर्ज न होने पर त्रिपाठी ने जिला अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। त्रिपाठी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से हाई कोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश मिला।
हाई कोर्ट के ताजा फैसले ने मौर्य के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया, जिससे यह मामला अब समाप्त माना जा रहा है। यह फैसला उपमुख्यमंत्री के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत है।