}(document, "script")); Azam Khan: वोटर लिस्ट से निकाला गया आजम खान का नाम, छीन लिया गया वोट देने का अधिकार

Azam Khan: वोटर लिस्ट से निकाला गया आजम खान का नाम, छीन लिया गया वोट देने का अधिकार


कवरेज इंडिया न्यूज़ डेस्क

समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां उनकी विधायकी पहले ही रद्द हो चुकी है। वहीं अब वे रामपुर उपचुनाव में वोट तक नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया गया है। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी किए हैं।

निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत यह कार्रवाई की है. रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए आजम का मताधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के आदेश की प्रतियां और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए.’

भड़काऊ भाषण में हुई थी सजा

गौरतलब है कि आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी.

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