}(document, "script")); बीजेपी के इस बड़े मुस्लिम नेता पर लगा रेप का आरोप, हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस FIR दर्ज कर 3 महीने में जांच पूरी करे

बीजेपी के इस बड़े मुस्लिम नेता पर लगा रेप का आरोप, हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस FIR दर्ज कर 3 महीने में जांच पूरी करे


कवरेज इंडिया न्यूज़ डेस्क

New Delhi: बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत ने फैसले पर मुहर लगाते हुए ये फैसला दिया है। दरअसल, दिल्ली की एक निचली निचली अदालत ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन हुसैन को कोई राहत नहीं मिली। उल्टा कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार भी लगाई है।

फार्म हाउस में रेप का आरोप

पीड़िता ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें शाहनवाज के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की अपील की गई। महिला का कहना था कि बीजेपी नेता ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया। उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

दिल्ली पुलिस को अदालत की लताड़

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का संवेदनहीन रवैया समझ से बाहर है। सभी तथ्यों से साफ है कि पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करने में हीलाहवाली की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस की दलील थी कि निचली अदालत में उसकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई वो अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि महिला के आरोपों में दम नहीं है और शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।

अदालत ने कहा- क्यों पुलिस हिचक रही?

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज ने कहा कि पुलिस शायद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में हिचक रही है। कोर्ट ने पूरे मामले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को तीन महीने के अंदर मामले की जांच करने और आईपीसी की धारा 173 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अब जानिए क्या है पूरा मामला

ये मामला साल 2018 के अप्रैल महीने का है। एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर रेप करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि छतरपुर के एक फॉर्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद महिला ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका लगाई। साकेत जिला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को शाहनवाज हुसैन ने पहले साकेत कोर्ट में ही विशेष जज के सामने चुनौती दी थी। वहां से जब राहत नहीं मिली तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन हाई कोर्ट से भी बीजेपी नेता को रियायत नहीं मिली और अब उनके खिलाफ रेप केस दर्द होगा। पुलिस जांच करेगी, तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी।


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