}(document, "script")); जौनपुर : बरेली जेल से आज ही हुए हैं रिहा हुए सांसद धनंजय सिंह - By Coverage India

जौनपुर : बरेली जेल से आज ही हुए हैं रिहा हुए सांसद धनंजय सिंह - By Coverage India



कवरेज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो प्रयागराज 

जौनपुर के चर्चित बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह बुधवार की सुबह बरेली जेल से रिहा होने के बाद उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंची धाम पहुंचे. यह स्थान आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के कारण प्रसिद्ध है और यहां कई लोग शांति की खोज में आते हैं. धनंजय सिंह जेल से रिहाई के बाद विशेषकर ऐसे धार्मिक स्थानों कैंची धाम की यात्रा कर रहे हैं.धनंजय सिंह ने नीम करोली महाराज के दरबार में पहुंचकर बाबा को धन्यवाद किया कि बाबा की कृपा से उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश नाकाम हुई. उन्होंने अपनी पत्नी श्रीकला की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा.


पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण व रंगदारी के मामले में तत्कालीन जज शरद चंद त्रिपाठी की कोर्ट ने सात मार्च को सजा सुनाई थी। उस मामले में वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ अपहरण व रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 

पुलिस ने विवेचना करके तीन माह के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने दो अप्रैल 2022 को धनंजय व सहयोगी पर आरोप तय किया था। इसके बाद 130 तारीखों की सुनवाई के बाद पांच मार्च 2023 को धनंजय समेत दो को दोषी पाया गया। इसके बाद सात मार्च 2024 को सजा सुनाई गई। 

बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है. 27 अप्रैल को हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह अब जेल की सलाखों से बाहर आ गए. लेकिन 7 साल की सजा के चलते धनंजय सिंह चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे

बीते शनिवार को शासन के आदेश के क्रम में जौनपुर पुलिस ने धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया। इस मामले में सोमवार को कोर्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी कर मंगलवार को जौनपुर जिला जेल के अधीक्षक एसके पांडेय द्वारा रिहाई का परवाना रेडियो मैसेंजर के जरिए बरेली सेंट्रल जेल को भेज दिया गया था। बुधवार को सुबह ही पूर्व संसद धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल से रिहा किया गया


हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में अदालत ने उनकी जमानत के लिए कुछ शर्तें तय की हैं. धनंजय सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर आरोपों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. धनंजय सिंह ने बताया कि वह अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

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